आगरा: आगरा-दिल्ली हाईवे पर सिकंदरा स्थित पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर में बिना लाइसेंस और अनुमति के ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सोमवार को पीईटी-सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण कराया गया था. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है तो विभाग में खलबली मच गयी. आनन-फानन में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मंगलवार को पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर में छपा मारा. टीम ने दो अल्ट्रासाउंड मशीनें सील किन और जिस मशीन का डिप्टी सीएम ने लोकार्पण किया था. उससे जांच पर रोक लगा दी. इसके साथ ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर में तीन और अल्ट्रासाउंड मशीनें सील की हैं. मगर, विभाग की कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. क्योंकि, जब विभाग ने डिप्टी सीएम से बिना लाइसेंस वाली मशीन का लोकार्पण करा दिया. तब मशीन की अनुमति की पड़ताल क्यों नहीं की ? लेकिन, जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है.
बता दें कि, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सोमवार एक दिवसीय दौरे पर आये थे. डिप्टी सीएम ने पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर में पीईटी-सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया था. डिप्टी सीएम ने संस्थान का अच्छा कदम बताया था. लोकार्पण कार्यक्रम में सीएमओ और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे. मगर, रिसर्च सेंटर में वर्ष 2018 में दो अल्ट्रासाउंड मशीन लगी थीं. जिनके लाइसेंस का पांच साल बाद 30 जनवरी-2023 को नवीनीकरण होना था. मगर, रिसर्च सेंटर ने ऐसा नहीं किया. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में पीईटी-सीटी स्कैन मशीन को संचालित करने की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया गया था. इसमें रिसर्च सेंटर के बराबर ही स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है.
प्यारी बिटिया एप से मिली जानकारी
सीएमओ डॉ. अरुण प्रकाश ने बताया कि, प्यारी बिटिया एप से स्वास्थ्य विभाग को मंगलवार को भी जानकारी मिली कि, जिले में अल्ट्रासाउंड मशीन के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ है. उन मशीनों से लगातार अल्ट्रासाउंड किये जा रहे हैं. जिसमें दो अल्ट्रासाउंड मशीन पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर की हैं. जिनका लाइसेंस 30 जनवरी-2023 को ही खत्म हो गया था. फिर भी उससे अल्ट्रासाउंड किए जा रहे थे. इस पर डीएम नवनीत सिंह चहल के आदेश पर एसीएम प्रथम राम प्रकाश और गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) के नोडल अधिकारी डॉ. एसके राहुल की टीम ने सेंटर प्रशासन से मशीन से संबंधित जानकारी ली. संस्थान से डेढ़ माह के बाद भी लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन न करने को लेकर सवाल पूछे. इस पर सेंटर प्रतिनिधि संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. इस बारे में एसीएम प्रथम राम प्रकाश ने बताया कि, दो अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील कर दिया गया.
इस बारे में पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर के संचालक डॉ. संदीप अग्रवाल का कहना है कि, अल्ट्रासाउंड सेंटर के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए समय नहीं मिला था. पीईटी-सीटी स्कैन किसी गर्भवती महिला का नहीं किया जा सकता है. इसके लिए एटमिक एनर्जी रिव्यू बोर्ड से लगभग 16 अनुमतियां ली लें.
सरकार नर्सिंग होम में 2 मशीनें सील
प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को दिल्ली गेट स्थित सरकार नर्सिंग होम में तीन अल्ट्रसाउंड मशीनों को सील कर दिया है. इन मशीनों का पंजीकरण खत्म हो चुका है. इसके साथ ही टीम ने बल्केश्वर स्थित डॉ. नीरजा अग्रवाल के सेंटर की अल्ट्रासाउंड मशीन को सील की है. इस अल्ट्रासाउंड मशीन का लाइसेंस खत्म हो चुका है. इसके बाद भी लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया था. सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि, जिले में झोलाछाप और बिना अनुमति के चल रहे अस्पताल और मशीनों की जांच का अभियान जारी है.