आगरा.
ताजनगरी के लेडी लॉयल जिला महिला चिकित्सालय में शनिवार दोपहर अल्ट्रासाउंढ कराने आई गर्भवती ने हंगामा किया. गर्भवती का आरोप है कि, ओपीडी में दिखाने आई थी. जहां से चिकित्सक ने उन्हें अल्ट्रासाउंड कराने भेज दिया. जहां डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने से पहले उसे टॉयलेट करने भेज दिया. जब वह लौट कर आई तो डॉक्टर ने आंतरिक वस्त्र उतारने के लिए कहा और उसके हाथ में कंडोम था. इस पर शोर मचाया तो लोग जमा हो गए. इस बारे में गर्भवती ने एमएम गेट थाना में शिकायत दी है. अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है.

बता दें कि, फतेहपुर सीकरी निवासी 25 वर्षीय गर्भवती ओपीडी में लेडी लॉयल जिला महिला चिकित्सालय शनिवार सुबह आई थी. जहां से परामर्श के बाद डॉक्टर ने उसे अल्ट्रासाउंड कराने भेज दिया. गर्भवती का आरोप है कि, वह अल्ट्रासाउंड कराने डॉक्टर के पास गई. जहां पर अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर ने पहले टॉयलेट करने को कहा. वह टॉयलेट करके अल्ट्रासाउंड कक्ष में पहुंची तो डॉक्टर के हाथ में कंडोम देख खबरा गई. डॉक्टर ने उसे आंतरिक वस्त्र उतारने का कहा. कंडोम देखकर मैंने अल्ट्रासाउंड कराने से इनकार कर दिया और शोर मचाया. इस पर गर्भवती ने सास को पूरी जानकारी दी. परिजनों ने 112 नंबर पर सूचना देकर पुलिस बुला ली. गर्भवती ने डॉक्टर पर अल्ट्रासाउंड करने के नाम पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. इस बारे में थाने में शिकायत भी दी है.
अल्ट्रासाउंड की विधि में इस्तेमाल होता है कंडोम
आरोपी डॉक्टर का कहना है कि, गर्भवती का कम दिन का गर्भ है. ऐसे मामलों में पेट का अल्ट्रासाउंड करने से कुछ स्पष्ट नहीं होता है. इसनलिए योनि मार्ग से (ट्रांसवैजाइनल स्कैनर) अल्ट्रासाउंड किया जाता है. अल्ट्रासाउंड की इस विधि में पेशाब लीक न हो. इसलिए टॉयलेट जाने के लिए कहा था. इसमें अल्ट्रासाउंड करते समय अल्ट्रासाउंड स्कैनर पर कंडोम लगाया जाता है. यही गर्भवती को गलतफहमी हुई है.
जांच को बनाई तीन सदस्यीय कमेटी, शिकायत दी
इस मामले में प्रमुख अधीक्षक डॉ. पंकज कुमार ने बताया कि, कम दिन का गर्भ होने पर योनि मार्ग से अल्ट्रासाउंड किया जाता है. जिसमें कंडोम का उपयोग किया जाता है. फिर भी गर्भवती की शिकायत पर वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. ज्योत्सना भाटिया, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. आरके मिश्रा और एनेस्थीशिया के डॉ. बीपी सिंह की तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है. जो 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट देगी. जिसे प्रशासन और शासन को भेजा जाएगा.